Gwalior court’s decision in the case of kidnapping and rape of a minor girl : ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11 साल की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उससे कई दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में जिला कोर्ट ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इस मामले में साल 2021 में पुलिस ने छात्रा को रोहतक हरियाणा से बरामद किया था।
Gwalior court’s decision in the case of kidnapping and rape of a minor girl : कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाते हुए कहा कि 11 साल की अबोध बालिका का अपहरण कर उसके साथ लैंगिक दुराचार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है लिहाजा आरोपीगण किसी भी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नहीं है। दरअसल शहर के झांसी रोड रोशनी घर रोड की एक महिला ने पुलिस थाना झांसी रोड में 18 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर में 4 बजे जब वह नहाने गई थी तब उसकी 12 साल की बेटी घर के पास कॉलेज परिसर में खेल रही थी। जब वह नहाकर आई तो पीड़िता बाहर नहीं मिली, उसे आसपास तलाश किया तो उसका पता नहीं चला। पूछताछ में पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया।
जांच में पता चला कि पीड़िता यहां के एक कॉलेज में अकेले बॉल से खेल रही थी तभी वहां गोमती अपने पति केशू उर्फ सोनू के साथ आई और पीड़िता को अपनी बातों में लगाकर रोड पर ले आई, पीछे से आरोपी केशु आ गया, गोमती ने पीड़िता के मुंह में मास्क लगवा दिया फिर गोमती और केशु पीड़िता को ऑटो से रेलवे स्टेशन ले गए तथा यहां से उसे आगरा ले गए। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदत को अंजाम दिया गया। जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने 2 सितंबर 2021 को रोहतक से पीड़िता को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।