Balrampur dharmantaran news
Government became strict on conversion in mp: भोपाल ; मध्य प्रदेश में लगातरा बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों को देखते हुए अब एमपी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर अब मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2022 की अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पहले घोषणा पत्र देना होगा। इसके साथ ही उस व्यक्ति को यह घोषणा पत्र 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा ताकि धर्म परिवर्तन करने वालों के रिकॉर्ड सरकार के पास भी रहे।
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Government became strict on conversion in mp : प्रदेश में आए दिन हर जिले से धर्मांतरण की खबरे सामने आ रही है। फिर चाहे वो विवाह के बंधन में बंधने वाले अंतर्धार्मिक जोड़ों हो या फिर अपनी ख़ुशी से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हो, प्रदेश में लगातार लोग बड़ी तादाद में अपना धर्म छोड़ दूसरे धर्म को अपना रहे है। जिसका अधिकारिक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इन ही सारी चीजों को देखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। कानून की धारा-10 धर्मांतरण करना चाह रहे नागरिक के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह इस सिलसिले में एक (पूर्व) सूचना जिलाधिकारी को दे।