भोपाल। Government Decision on Free Ration : PDS का राशन लेने वाले उपभक्ताओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने कहा कि उपभोक्ता किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। अब उपभोक्ता बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। पीओएस मशीन खराब होने या दुकान बंद होने पर हितग्राही किसी अन्य दुकान से राशन ले सकते हैं।
बता दें कि आगे फैसला सुनाते हुए सरकार ने कहा कि निवास परिवर्तन होने पर भी दुकान परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है। अगस्त में एमपी के 34 हजार 682 परिवारों ने पोर्टेबिलिटी से दूसरे राज्यों में खाद्यान्न लिया गया है। दूसरे राज्यों के 3647 परिवारों ने मध्यप्रदेश से PDS का अनाज लिया। एमपी के 14 लाख 40 हजार 966 परिवारों ने प्रदेश में ही पोर्टेबिलिट से खाद्यान्न लिया।
कई राज्यों में राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है, जबकि कुछ राज्यों में यह अभी भी ऑफलाइन है। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि आप नए राशन कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान किया कि अब सभी गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त में राशन मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें 5 साल तक बिना किसी शुल्क के राशन मिलेगा। पहले राशन कार्ड के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब यह मुफ्त है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो ऑनलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं।
आप भारत में निवास करते हों।
आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में न हो।
आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो।
आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
वोटर आईडी कार्ड
सबसे पहले, राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
साइन इन और रजिस्टर का विकल्प चुनें।
पब्लिक लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
न्यू यूजर साइन अप पर क्लिक करें।
फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन दबाएं।
अब आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
न्यू राशन कार्ड के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म में जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
अंत में, सबमिट बटन पर क्लिक करें।