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High Court stayed the order banning the operation of hookah; जबलपुर : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुक्का बार के संचालन में प्रतिबंध लगाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हुक्का बार संचालक की याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के उस आदेश के क्रियान्वयन अंतरिम रोक लगा दी जिसके जरिए शहर में संचालित हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, भोपाल कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। बता दें कि भोपाल कलेक्टर ने 14 अक्टूबर 2022 को धारा 144 लागू कर शहर भर में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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