good news for guest scholar: भोपाल। मध्य प्रदेश में साल के पहले ही दिन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। यहां के महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती के पदों पर आयुसीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 32 साल पुराने मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा भर्ती नियम 1990 में बदलाव कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
good news for guest scholar: अब ऐसे अभ्यार्थी जिसने प्रदेश के शासकीय कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो और जिसने सहायक प्रध्यापक, खेल अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पर पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया हो, उसे कार्य के अनुभव के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन अतिथि विद्वान को दिया जाएगा जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय कॉलेज में अतिथि विद्वाान के रूप में कार्य कर रहे थे।
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