भोपालः Good News for Farmers मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये सिंगल फेज एवं थ्री फेज अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें जारी कर दी गई हैं। >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
Good News for Farmers ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये कुल राशि 5 हजार 236, चार माह के लिये 6 हजार 869 एवं पांच माह के लिये 8 हजार 501 रुपए देय होंगे तथा पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 8 हजार 501, चार माह के लिये 11 हजार 221 एवं पांच माह के लिये 13 हजार 941 रुपए तथा साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 13 हजार 397, चार माह के लिये 17 हजार 750 एवं पांच माह के लिये 22 हजार 102 रुपए देय होंगे। थ्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 16 हजार 662 रुपए, चाह माह के लिये 22 हजार 102 रुपए एवं पांच माह के लिये 27 हजार 543 रुपए देय होंगे।
कंपनी ने बताया है कि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये कुल राशि 5 हजार 864, चार माह के लिये 7 हजार 706 एवं पांच माह के लिये 9 हजार 547 रुपए देय होंगे तथा पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 9 हजार 547, चार माह के लिये 12 हजार 616 एवं पांच माह के लिये 15 हजार 685 रुपए तथा साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 15 हजार 71, चार माह के लिये 19 हजार 982 एवं पांच माह के लिये 24 हजार 892 रुपए देय होंगे। थ्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 18 हजार 754 रुपए, चाह माह के लिये 24 हजार 892 रुपए एवं पांच माह के लिये 31 हजार 30 रुपए देय होंगे।
कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 01 जुलाई 2022 से लागू कर दी गई हैं। अब उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जाएंगे। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।