MPPSC के प्रदर्शनकारियों पर FIR.. बिना अनुमति के किया ऐसा काम, कोचिंग संचालकों को भी बनाया गया आरोपी

FIR against MPPSC Protesters : बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

  • Reported By: Ravi Sisodiya

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  • Publish Date - December 23, 2024 / 02:34 PM IST,
    Updated On - December 23, 2024 / 02:34 PM IST

इंदौर। FIR against MPPSC Protesters : मध्यप्रदेश के इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर हुए बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने छात्रों को बिना अनुमति के एमपीपीएससी कार्यालय पर लाकर धरना प्रदर्शन कराया था। यह धरना प्रदर्शन बुधवार दोपहर से शुरू होकर शनिवार देर रात तक जारी रहा।

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FIR against MPPSC Protesters : इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत की और उन्हें समझाया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। कलेक्टर ने छात्रों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई।

 

पुलिस ने इस मामले में धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे छात्रों का क्या रुख होगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है, और इस संबंध में जांच जारी है।

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