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MP Latest News: भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले फैजान को अनोखी शर्त के साथ मिली जमानत, अब हर महीने करना होगा ये काम

MP Latest News: भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले फैजान को अनोखी शर्त के साथ मिली जमानत, अब हर महीने करना होगा ये काम

Edited By :   Modified Date:  October 22, 2024 / 11:57 AM IST, Published Date : October 22, 2024/11:56 am IST

भोपाल: MP Latest News भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाला फैजान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाला फैजान को 21 सलामी देने का फैसला सुनाया था। जिसके बाद आज 22 अक्टूबर को उसने तिरंगे को 21 बार सलामी दी। मिसरोद में रहने वाले फैजान ने भोपाल के मिसरौद थाने में तिरंगे को ये सलामी दी। इसके अलावा भारत माता की जय का भी नारा लगाया।

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जानें पूरा मामला

MP Latest News दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें फैजान खान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए दिख रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को मिसरोद थाना पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फैजान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत केस दर्ज किया था। उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा।

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जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने आदेश दिया है कि मुकदमे की समाप्ति तक आरोपी को हर महीने दो बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर ‘भारत माता की जय’ कहना होगा। आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच यह प्रक्रिया करनी होगी।

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