इंदौर: Digvijay Singh sentenced to one year मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उज्जैन में हुई मारपीट के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Read More: IPL 2022: मैच से ठीक पहले CSK को मिली बड़ी खुशखबरी, फिट हुआ टीम का अहम खिलाड़ी
Digvijay Singh sentenced to one year बता दें कि मामला 17 जुलाई 2011 का उज्जैन का है, जब दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को भाजपा नेताओं ने काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद मामला मारपीट तक आ पहुंचा था। मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू MLA महेश परमार सहित अन्य पर केस दर्ज किया गया था।