खरगोनः Section-144 in Khargone मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में 15 मई तक धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं रहेगी। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर एस एस मुजाल्दा ने आदेश जारी कर दिया है।
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Section-144 in Khargone बता दें कि रामनवमी पर यानी 10 अप्रैल को खरगोन में जुलूस निकाला जा रहा था. इस दौरान कुछ लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया था। आरोप है कि पथराव दूसरे समुदाय के लोगों ने किया. इस पर इलाके में हिंसा भड़क गई। देखते-देखते स्थिति खराब हो गई थी। जिसके बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया था। वहीं इस तरह के हालातों के मद्देनजर प्रशासन सतर्क हो गई है और 15 मई तक धारा 144 लागू कर दी है।
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सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी छूट
शहर में पूर्व की तरह बुधवार को भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने आदेश जारी किए हैं। इस दौरान सभी सेवाओ के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। वहीं, बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई।