FIR on digvijay singh

FIR on Digvijay Singh: दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने फिर बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, बजरंग दल ने दर्ज कराई FIR, पोस्ट में लिखी थी ये बात

FIR on digvijay singh जैन मंदिर को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय ने की ऐसी पोस्ट, दमोह में बजरंग दल ने दर्ज कराई FIR

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Modified Date: August 30, 2023 / 08:56 AM IST
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Published Date: August 30, 2023 8:56 am IST

FIR on digvijay singh: दमोह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं है। दिग्गी राजा द्वारा किया गया ट्वीट को फर्जी बताया जा रहा है। जिसे लेकर दमोह में पूर्व सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस दौरान उनके ऊपर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगा है, उनके खिलाफ ये मुकदमा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कराया गया था। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीटर हैंडल से जैन मंदिर को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद प्रशासन की नींद उड़ गई थी।

क्या है मामला

FIR on digvijay singh: दरअसल राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीटर हैंडल से एक पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि दमोह जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में बजरंगदल के कार्यकर्ता जबरन शिवलिंग लेकर मंदिर परिसर में घुसे हैं और उत्पात कर रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और एमपी के डीजी को टैग कर कार्यवाही करने की बात कही थी। इसके बाद दमोह जिला प्रशासन ने एसडीएम हटा और एसडीओपी हटा को फौरन जांच के लिए भेजा जहां अफसरों ने जांच की तो ट्वीट गलत पाया गया।

हिंदूवादी संगठन ने की एफआईआर

FIR on digvijay singh: इसके बाद प्रशासन ने सरकार को भी रिपोर्ट से अवगत कराया और राहत की सांस ली, मामला सिर्फ सरकार और प्रशासन तक सीमित नहीं था बल्कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आए और उन्होंने बजरंगदल को बदनाम करने के साथ इलाके का साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की, जिसका आवेदन भी दिया था।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

FIR on digvijay singh: बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता दमोह पुलिस कोतवाली पहुंचे और दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है, आवेदन की जांच पड़ताल के बाद दिग्विजय सिंह पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं 153 A, 177, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जाएगी और फिर गिरफ्तारी की जाएगी।

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