भोपाल। Cow breeding and protection law in MP : मध्यप्रदेश में गौ तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश की मोहन सरकार अब नया कानून ले आई है। प्रदेश में गौ की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं अब पूरे प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होगा। मोहन सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।
नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस कानून में 7 साल की जेल का भी प्रावधान है। आरोपी कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में याचिका नहीं लगा पाएंगे। गौ तस्करी में शामिल वाहन भी राजसात होगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने संशोधन विधेयक पास किया था।
Cow breeding and protection law in MP : नए नियमों के अनुसार, गौ तस्करी में शामिल वाहनों को भी जब्त किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जिससे कानून का पालन और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
यह कानून विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पारित संशोधन विधेयक का हिस्सा है, जिसे अब गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। यह कदम गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है और प्रदेश में गौ तस्करी पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा।