Cow breeding and protection law in MP

MP News : गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं..! प्रदेश में होगा गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू, आरोपियों को होगी 7 साल की जेल

Cow breeding and protection law in MP : प्रदेश में गौ की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं अब पूरे प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होगा।

Edited By :  
Modified Date: August 18, 2024 / 03:13 PM IST
,
Published Date: August 18, 2024 3:13 pm IST

भोपाल। Cow breeding and protection law in MP : मध्यप्रदेश में गौ तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश की मोहन सरकार अब नया कानून ले आई है। प्रदेश में गौ की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं अब पूरे प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होगा। मोहन सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

 

नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस कानून में 7 साल की जेल का भी प्रावधान है। आरोपी कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में याचिका नहीं लगा पाएंगे। गौ तस्करी में शामिल वाहन भी राजसात होगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने संशोधन विधेयक पास किया था।

read more : Extra Marital Affair Movies: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी इन फिल्मों में है इंटीमेट सीन की भरमार, बॉलीवुड की हसीनाओं ने जमकर दिए बोल्ड सीन्स 

Cow breeding and protection law in MP : नए नियमों के अनुसार, गौ तस्करी में शामिल वाहनों को भी जब्त किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जिससे कानून का पालन और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

 

यह कानून विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पारित संशोधन विधेयक का हिस्सा है, जिसे अब गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। यह कदम गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है और प्रदेश में गौ तस्करी पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

 
Flowers