Former Congress MLA Vipin Wankhede, Vivek Tripathi and five others sentenced to 2 years in prison

Madhya Pradesh News : पूर्व विधायक, कांग्रेस प्रवक्ता और NSUI अध्यक्ष समेत 5 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 2-2 साल की सजा, जानें क्या है मामला

Madhya Pradesh News : पूर्व कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि

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Modified Date: August 3, 2024 / 06:55 PM IST
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Published Date: August 3, 2024 6:55 pm IST

भोपाल : Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पूर्व कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि, MP-MLA कोर्ट ने 8 साल पुराने प्रदर्शन के एक मामले में दोनों नेताओं को दो साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने 8 साल पुराने केस में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और आकाश चौहान, धनजी गिरी को 2 साल की सजा और 11-11 हजार जुर्माना लगाया।

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इस मामले में किया था सीएम हाउस का घेराव

Madhya Pradesh News :  दरअसल, NSUI में रहते हुए साल 2016 में सभी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। उसके बाद हबीबगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 326, 333, 147 में मामला पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।

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दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे आमजनों की लड़ाई

Madhya Pradesh News :  मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। यह भाजपा सरकार के प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति का एक उदाहरण है। छात्र हितों में लड़ाई लड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दिया जाता है। नतीजतन कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। हालांकि, हम इससे हताश नहीं हैं। हम आमजनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे। हम गांधी-नेहरू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं इसलिए जेल जाने से नहीं डरते। सत्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी।

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