नगरीय निकाय चुनाव में दिल खोलकर खर्च नहीं कर पाएंगे पार्षद प्रत्याशी, राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा खर्चे का ब्योरा

नगरीय निकाय चुनाव में दिल खोलकर खर्च नहीं कर पाएंगे पार्षद प्रत्याशी! Councilor candidates will spend only 1.75 lakhs in elections

  •  
  • Publish Date - June 18, 2022 / 06:25 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

भोपाल: Councilor candidates will spends अब वार्डों के पार्षद प्रत्याशी दिल खोलकर चुनाव में खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें चुनावी खर्च का ब्योरा देना होगा। दरअसल, पहली बार पार्षद प्रत्याशियों को खर्चे का ब्योरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा।

Read More: इन 13 शहरों में सबसे पहले मिलेंगी 5G सेवाएं, कहीं इसमें तो आपका शहर शामिल नहीं? 

spend only 1.75 lakhs पार्षद प्रत्याशियों के सामने पौने नौ लाख की तय लिमिट के भीतर खर्च करना बड़ी चुनौती होगी। मतदाताओं को अपनी ओर करने कई बार तो प्रत्याशी तय लिमिट से ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। ऐसे में इस बार खर्चे पर लगाम कसने के लिए आयोग की तरफ से रेट तय कर दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसे राजनीतिक शुचिता के लिए अच्छा बता रहे है।

Read More: असम में आफत की बारिश, भारी बारिश के चलते अब तक 54 की मौत, मौसम विभाग ने इन राज्यों में दी मूसलाधार बारिश की चेतावनी

ये पहला मौका है जब निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की लिमिट तय की है, जिसमें कार्यकर्ताओं, समर्थकों के खाने-पीने से लेकर टेबल, कुर्सी, पलंग यहां तक की गर्मी में सभा करनी हो तो पंडाल में एसी लगाने के रेट भी तय किए गए हैं।

Read More: बीजेपी ने किया नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने कर्फ्यू वाली माता के मंदिर से की शुरुआत