रीवा : Case registered against BJP MLA : सिरमौर जनपद CEO के साथ ड्यूटी के दौरान पूर्व में हुई मारपीट के मामले में सिरमौर न्यायालय ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया ह। बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए न्यायालय ने उनके ऊपर धारा 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उन्हे न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है।
Case registered against BJP MLA : दरासल 16 अगस्त 2022 के दिन एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कथित ऑडियो में बीजेपी विधायक ने सिरमौर जनपद CEO को खरीखोटी सुनाई और एक घंटे के बाद ही CEO पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में CEO बुरी तरह घायल हुए थे। इसके बाद शक की सुई विधायक केपी त्रिपाठी की ओर घूमी थी।
Case registered against BJP MLA : बता दें कि, सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में CEO के पद पर तैनात रहते हुए CEO एसके मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी को दोषी ठहराया है। इसके बाद विधायक त्रिपाठी के ऊपर 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर न्यायालय के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया है।
यह भी पढ़ें: 1000 से अधिक सहाययक शिक्षकों को मिली प्रमोशन की सौगात, बनाए गए प्रधानपाठक
Case registered against BJP MLA : दरअसल, तीन महीने पूर्व जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत CEO एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू तू मैं मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के एक घंटे के भीतर जनपद पंचायत के CEO एसके मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मारपीट मे शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे थे।
Case registered against BJP MLA : इसके बाद CEO के पक्ष से न्यायालय में जिरह करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना है और न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: DRG जवान और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़, तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर
Case registered against BJP MLA : आपको बता दें की तीन माह पूर्व 16 अगस्त 2022 को CEO के साथ बीजेपी विधायक की बातचीत का धमकी भरा एक ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। दोनो के बीच बातचीत के वायरल हुए ऑडियो में बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने पहले CEO एसके मिश्र को सख्त लहजे में हड़काया था। इसके बाद दोनो के बीच कहा सुनी हो गई और फिर कहा सुनी तू तू मैं मैं में तब्दील हो गई। अंत में विधायक ने CEO जनपद एसके मिश्र को देख लेने की बात कह डाली।
यह भी पढ़ें: केतु के इस उपाय से बदल जाएगी ग्रहों की चाल, आज चोरी-छिपे कर ले ये काम, फिर देखें चमत्कार
Case registered against BJP MLA : ऑडियो वायरल होने के तकरीबन एक घंटे बाद CEO पर अज्ञात बदमाशो ने जानलेवा हमला कर उनके शासकीय वाहन में जमकर तोड़फोड़ कर दी। हमले मे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ केंद्र भर्ती करवाया गया। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने अनाना फानन में मुकदमा कायम कर अज्ञात आरोपियों हमलावरों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी।
Case registered against BJP MLA : जानकारी के मुताबिक जनपद CEO के साथ हुई मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में रहते हुए CEO ने बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य विधायक के करीबियों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं CEO के अधिवक्ता ने विधायक को दोषी करार दिए जाने की मांग को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया था और अब आज न्यायालय के द्वारा बीजेपी विधायक को दोषी ठहराया गया है।