जबलपुर। मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद राज्य सरकार ने नया फार्मूला निकाला है और ओबीसी के 27 में से 13 फीसदी पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर ली हैं। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर प्रदेश के 31 विभागों में की जा रही 3 हजार असिस्टैंट इंजीनियर्स की भर्तियों में से 13 फीसदी पद होल्ड कर लिए गए हैं जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट में ये याचिका ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अपने किसी भी अंतरिम आदेश में पदों पर नियुक्तियां होल्ड करने के निर्देश नहीं दिए हैं लेकिन सरकार द्वारा 13 फीसदी पद होल्ड कर लिए जाने से सैकड़ों उम्मीदवार चयन से वंचित हो रहे हैं। याचिका को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले पर अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद तय कर दी है।