बिना OBC आरक्षण हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव? शासकीय अधिवक्ता ने IBC24 से कही ये बात…सुनिए

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किए गए विशेष शासकीय अधिवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है... अधिवक्ता रामेश्वर सिंह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की तरह मध्यप्रदेश में भी बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय और पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दे सकती है..

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  • Publish Date - May 8, 2022 / 01:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

body and panchayat elections be held without OBC reservation: जबलपुर। मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कितना मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो चुनाव कैसे होंगे और विधानसभा में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना होने देने का संकल्प पारित कर चुकी शिवराज सरकार जनता को क्या जवाब देगी… इन तमाम सवालों के लिए 10 मई को आने जा रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है…..

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इस बीच मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किए गए विशेष शासकीय अधिवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है… अधिवक्ता रामेश्वर सिंह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की तरह मध्यप्रदेश में भी बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय और पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दे सकती है..

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ऐसा उन्होने क्यों कहा… जानने के लिए सुनिए उनका ये पूरा बयान जो उन्होने जबलपुर में आईबीसी-24 के हमारे संवाददाता विजेन्द्र पाण्डेय को दिया……