Decision against Waqf Board: वक्फ बोर्ड के खिलाफ बड़ा फैसला, नगर निगम को दिया गया करबला मैदान की जमीन का मालिकाना हक |

Decision against Waqf Board: वक्फ बोर्ड के खिलाफ बड़ा फैसला, नगर निगम को दिया गया करबला मैदान की जमीन का मालिकाना हक

Big decision against Waqf Board: निगम ने अपील में पंच मुसलमान करबला मैदान कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया था। नगर निगम और वक्फ बोर्ड में 2019 से जमीनी विवाद चल रहा था।

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Modified Date: September 14, 2024 / 10:04 PM IST
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Published Date: September 14, 2024 10:04 pm IST

इंदौर : Big decision against Waqf Board इंदौर नगर निगम के पक्ष में एक बड़ा फैसला आया है। लालबाग के पास करबला मैदान की जमीन का मालिकाना हक नगर निगम का माना गया है। कोर्ट ने करबला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की नहीं मानी है।

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आपको बता दें कि निगम की तरफ से दीवानी अपील दायर की गई थी। जिसे स्वीकारते हुए 15वें जिला न्यायाधीश नृसिंह बघेल की कोर्ट ने निगम के पक्ष में डिक्री पारित कर दी है। निगम ने अपील में पंच मुसलमान करबला मैदान कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया था। नगर निगम और वक्फ बोर्ड में 2019 से जमीनी विवाद चल रहा था।

Big decision against Waqf Board निगमायुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जल्दी ही कोर्ट आदेशानुसार उक्त भूमी पर कार्रवाई की जाएगी और इसे जन हितैषी योजनाओं में उपयोग में लाया जाएगा ।

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