Summons and warrants will be served online in MP: भोपाल। मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के बनने के बाद और भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश में अब समन या वारंट ऑनलाइन तामील होगा। व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज पर भेजा गया वारंट और समन तामील माना जायेगा। बता दें कि व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज से वारंट-समन तामील कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा।
मध्यप्रदेश में ऑनलाइन सामान वारंट भेज कर उसे तमिल माने जाने वाले नियम तैयार कर लिए गए हैं। नए कानून के तहत डेढ़ महीने में नियम बनाया गया है। ऐसे में अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे। जो आरोपी, गवाह या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते ऑनलाइन समन उनके लिए मान्य नहीं होंगे। ऐसे मामलों में थाने का स्टाफ वारंट समन तामील करवाएगा। इतना ही नहीं ई-मेल बाउंस बैक ना होने पर तामीली मानी जाएगी। गृह विभाग ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।
सभी तरह के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि, सरकार ने सभी तरह के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का फैसला लिया है। ऐसा देश में पहली बार किया जा रहा है।मैं इसके लिए संबंधित विभाग को बधाई देता हूं।