राजधानी में लागू हुई धारा 144, इस क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे ये काम, जानें वजह

Section 144 imposed in Bhopal विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू, विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

  •  
  • Publish Date - July 10, 2023 / 01:42 PM IST,
    Updated On - July 10, 2023 / 01:42 PM IST

Section 144 imposed in Bhopal: भोपाल। मध्य प्रदेश में कल मंगलवार यानि 11 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 11 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। सत्र को देखते हुए विधानसभा के 5 km के क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है जो कि आज से लागू ह गई है। विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसकी अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।

Section 144 imposed in Bhopal: इस क्षेत्र में लाठी, डंडा, भाला, पत्थर चाकू और अन्य धारदार हथियार और आग्नेय शास्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी। सत्र अवधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और धीमी गति से चलने वाले वाहन तांगा, बैलगाड़ी भी प्रतिबंधित रहेंगे। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा इस बाबत आदेश जारी किए हैं। विधासनभा सत्र के दौरान विधानसभा के 5 किमी के दायरे में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंद लगाया गया है।

ये भी पढ़ें- सभी संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, वेतन को लेकर बड़ा अपडेट, सत्र से पहले विस अध्यक्ष का बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें- 4 महीने बाद खाते में आएंगे 1500 रु, 500 रु में सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली बिल होगा माफ, तब होगा नारी सम्मान

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें