Publish Date - July 12, 2024 / 08:41 AM IST,
Updated On - July 12, 2024 / 08:41 AM IST
भोपाल: Panchayat Secretary Regularisation राज्य शासन द्वारा आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
Panchayat Secretary Regularisation अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान ने महिला एवं बाल विकास, राजस्व, सामान्य प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं एमडी एनएचएम को पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजनानुसार लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
1. परिवार जिसका कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो।
2. जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो।
3. परिवार जिसका कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य शासन केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र हो।