अब 21 साल की उम्र में ही बन सकते हैं नगरपालिका अध्यक्ष, संशोधित अध्यादेश को CM से मिली मंजूरी

Municipal president age 21 years only: राजभवन से मंजूरी मिलते ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यादेश आने के बाद पार्षद और नगर पालिका-परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान हो जाएगी।

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  • Publish Date - July 10, 2022 / 12:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

Municipal president age 21 years

भोपाल। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की आयु 25 से घटाकर न्यूनतम 21 वर्ष करने वाले संशोधित अध्यादेश को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब इसे सोमवार को राजभवन भेजा जाएगा।

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संशोधित अध्यादेश में वार्डों की सीमा घटाने और उसमें वृद्धि करने की अवधि को भी 6 माह से घटाकर दो माह किया गया है। कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी इसे दो माह ही रखा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूर्व में आए अध्यादेश में इसे छह माह कर दिया था। Municipal president age 21 years only: राजभवन से मंजूरी मिलते ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यादेश आने के बाद पार्षद और नगर पालिका-परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान हो जाएगी।

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वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नपा और नपं अध्यक्ष की उम्र घटाने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि यह तर्कसंगत है। चुनाव लड़ने की जो उम्र तय है वही अध्यक्ष पद के लिए भी होनी चाहिए। पूर्व में अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित थी, जिसे 21 वर्ष करने की कवायद चल रही है।

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