इंदौर में सरकारी नौकरी के नाम पर महिला का शारीरिक शोषण, भाजपा पार्षद पर मामला दर्ज

इंदौर में सरकारी नौकरी के नाम पर महिला का शारीरिक शोषण, भाजपा पार्षद पर मामला दर्ज

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  • Publish Date - July 24, 2024 / 09:25 PM IST,
    Updated On - July 24, 2024 / 09:25 PM IST

इंदौर (मध्यप्रदेश), 24 जुलाई (भाषा) सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का झांसा देकर 32 वर्षीय महिला का शारीरिक शोषण करने के आरोप में इंदौर में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पार्षद के खिलाफ बुधवार को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि शर्मा ने सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का झांसा देकर 10 मई 2023 से 16 अप्रैल 2024 के बीच कथित तौर पर उसका शारीरिक शोषण किया।

अधिकारी के मुताबिक महिला ने पार्षद पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी।

अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 376 (दो) (एन) (महिला से बार-बार दुष्कर्म) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चूंकि यह अपराध एक जुलाई 2024 से पहले घटित हुआ इसीलिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और जांच में मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

भाषा हर्ष खारी

खारी