Guidelines for Ganesh Puja: गणेश पंडाल के लिए लेना होगा अस्थाई कनेक्शन, त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी, जानिए किन ​नियमों का करना होगा पालन

Guidelines for Ganesh Puja: गणेश पंडाल के लिए लेना होगा अस्थाई कनेक्शन, त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी, जानिए किन ​नियमों का करना होगा पालन

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  • Publish Date - August 21, 2024 / 09:03 AM IST,
    Updated On - August 21, 2024 / 09:03 AM IST

भोपाल: Guidelines for Ganesh Puja गणेशोत्सव त्योहार तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने उचित प्रबंध किए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

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Guidelines for Ganesh Puja अस्थाई कनेक्शन की प्रक्रिया

  • बिजली कंपनी के पोर्टल https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/home पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।
  • लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं।
  • आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें।
  • रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं।
  • आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करें।
  • विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी।
  • झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
  • अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं करें।
  • अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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अस्थाई कनेक्शन नहीं लेने से होने वाले नुकसान

  • अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका।
  • पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना।
  • अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई।
  • अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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