भोपाल: Contract Employees Regularization 2024 Latest Order: नियमितीकरण का इंतजार कर रहे अतिथि शिक्षकों को दिवाली से पहले बड़ा झटका लगा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ये स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा या नहीं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश का असर प्रदेश में कार्यरत 70000 अतिथि शिक्षकों पर पड़ेगा।
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Contract Employees Regularization 2024 Latest Order: दरअसल शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के जिए शिक्षा विभाग की ओर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। फिलहाल प्रदेश में 70000 पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। हाल ही में अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपील की थी कि उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
तिथि शिक्षकों का कहना था कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड-बीएड भी हैं। उनके पाास तीन वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर मध्यप्रदेश में भी नियमित किया जाए।
हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में डीपीआई ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रविधान है। इसमें 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसमें जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और 200 दिन प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
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