भोपाल: देशभर में जारी ड्राइवर और परिवहन संघ का आंदोलन समाप्त हो गया है। स्टीयरिंग छोड़कर सड़को पर आ उतरे ड्राइवर आज से फिर से काम पर लौट जायेंगे। केंद्र की तरफ से उन्हें आश्वस्त किया गया हैं कि बिना किसी तरह की चर्चा के मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत ‘हिट एन्ड रन’ के विरुद्ध कानून लागू नहीं किया जाएगा। कल रात ही इस बाबत सरकार की तरफ से विधिवत आदेश भी जारी कर दिया गया।
दूसरी तरफ मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ मीटिंग का फैसला लिया था। मंगलवार शाम केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने AIMTC के साथ मीटिंग की और आश्वस्त किया कि नए कानून को लागू करने से पहले परामर्श किया जाएगा।
ट्रक ड्राइवर्स हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने के प्रावधान का विरोध कर रहे थे। नए प्रावधानों के मुताबिक, ऐसे मामलों में पुलिस या प्रशासन को सूचना दिए बगैर घटनास्थल से भाग जाने की स्थिति में उक्त सजाएं तय की गई है। हालांकि ये प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं, जो अब तक न तो नोटिफाई हुआ है और न ही लागू हुआ है।
केंद्रीय गृह सचिव के साथ मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की है. साथ ही ये भी कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। AIMTC कोर कमिटी के चेयरमैन बल मलकीत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी गृह सचिव से मुलाकात और बातचीत हुई है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान होता दिख रहा है।
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