DRA Hike latest updates and news | Retired govt employees pension increase latest order issued

Retired Employees DRA Increase: पेंशनरों के पेंशन में बड़ा इजाफा.. .इस विभाग के रिटायर्ड कर्मियों का बढ़ा महंगाई राहत भत्ता, नवंबर से बढ़कर आएगा पैसा

Retired govt employees pension increase latest order issued मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय जिनमें नगर पंचायत, पालिका और नगर निगम शामिल है। यहाँ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा।

Edited By :   Modified Date:  November 4, 2024 / 08:19 PM IST, Published Date : November 4, 2024/8:18 pm IST

Retired govt employees pension increase latest order issued: भोपाल। दिवाली पर्व के पहले राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी थी। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भाते जबकि पेंशनर्स के महंगाई राहत भत्ते में वृद्धि की गई थी तो वही अब एक नए आदेश में नगरीय निकायों में सेवारत रहे रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई राहत भत्ते में इजाफा किया गया है। जानकारी के मुताबिक़ बढ़ी हुई पेंशन नवम्बर महीने में ही पेंशनर्स को मिल जाएगी। बताय गया है कि नई दरें अक्टूबर 2024 से लागू होंगी, ऐसे में नवंबर से खाते में पेंशन बढ़कर आएगी। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7750 रुपए और अधिकतम 1 लाख 10 हजार रुपए तक है।

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Retired govt employees pension increase latest order issued: मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव की के निर्देशन और संबंधित विभाग के मंत्री कैलाश विजवर्गीय के मार्गदर्शन में प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों के डीआरए में वृद्धि की गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने आदेश जारी किए है।

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Retired govt employees pension increase latest order issued: मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय जिनमें नगर पंचायत, पालिका और नगर निगम शामिल है। यहाँ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। यह आदेश मूल पेंशन व परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा। पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से स्वीकृत की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्थानीय निकायों के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

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