Dog registration: भोपाल। अगर भोपाल में आपको कुत्ता पालना है तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके लिए 150 रुपए फीस लगेगी और रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर दस गुना पेनल्टी देना पड़ेगी। यदि पालतू जानवर आवारा घूमते मिला या किसी को काट लिया तो आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा। पालतू कुत्ते सहित हर पालतू पशु को माइक्रोचिप, जियो टैग या किसी अन्य संसाधन का एक ब्रांडिंग कोड भी दिया जाएगा।
Dog registration: नगरीय आवास एवं विकास विभाग द्वारा कुत्ते सहित अन्य पालतू पशुओं के संबंध में तैयार यह नियम राजधानी में अगले महीने से लागू हो जाएंगे। इन नियमों में जोन अनुसार शेल्टर होम बनाने और रहवासी क्षेत्रों में कुत्तों को फीडिंग कराने पर रोक जैसी बातें भी कही गईं हैं। नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में यह नियम बनाकर नगरीय निकायों को भेजे थे। इसे एमआईसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। इन नियमों के अलावा हाल ही में गुड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट ने एक पॉलिसी बनाकर शासन को भेजी है।
Dog registration: इस पॉलिसी के प्रावधानों को भी नियमों के फ्रेम में शामिल किया जा रहा है। भोपाल सहित प्रदेश के सभी शहरों में आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या है। पालतू कुत्तों को भी रहवासी क्षेत्र में घुमाने और गंदगी करने को लेकर विवाद की स्थिति बनती है। कुत्तों के अलावा बिल्ली, गाय व अन्य पालतू जानवरों को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। लेकिन भोपाल नगर निगम सीमा में गाय पालने पर पहले से ही रोक है।
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