सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण के बिना होंगे पंचायत चुनाव, दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश

सालों से चुनाव न होने की वजह से विकास थम गया था। लिहाजा हर किसी की नजर आज होने वाले सुप्रीम फैसले पर टिकी हुईं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि पंचायत सुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही होंगे।

  •  
  • Publish Date - May 10, 2022 / 11:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

Panchayat elections without OBC reservation: भोपाल। OBC आरक्षण मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मध्यप्रदेश के 23 हजार पंचायतों के लोग कई साल से इस चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। सालों से चुनाव न होने की वजह से विकास थम गया था। लिहाजा हर किसी की नजर आज होने वाले सुप्रीम फैसले पर टिकी हुईं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि पंचायत सुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही होंगे।

read more:  उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और देश के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मची अफरातफरी

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है, कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते में निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाई है। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है जिससे वे भाग नहीं सकती।

फैसला आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और पूरी कोशिश होगी कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।

SC के फैसले के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि आरक्षण बगैर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने तथ्य सही तरीके से रखे बिना सुनवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, प्रदेश को भ्रम में रखा गया, ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा धोखा किया, Obc वर्ग के हालातों के लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है।

read more: OBC आरक्षण पर आज आएगा ‘सुप्रीम’ फैसला… सालों से इंतजार कर रहे 23 हजार पंचायतों के लोग, IBC24 पर जानिए हर अपडेट

सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी सरकार

बता दें कि IBC24 हर पंचायत तक जा रहा है… और हर पंचायत में इस फैसले से होने वाले असर को लेकर बात कर रहा है। इस दौरान कई पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है ऐसे में प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सरकार उसे मानेगी।

सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन

वहीं बीजेपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया… आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में रखी है… सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है… सभी को उम्मीद है फैसला OBC के हित में हो.. वैसे भी हमारी सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ का मंत्र लेकर चल रही है उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगा।

राज्य मंत्री ओपीएस भदोरिया ने कहा सरकार ने रखा अपना पक्ष

इस मामले पर प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदोरिया का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा है.. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था और फिर कोर्ट में मजबूती से पक्ष भी नहीं रखा था…महाधिवक्ता भी कोर्ट में उस वक्त कांग्रेस सरकार ने खड़ा नहीं किया था.. जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने ही OBC को 27% आरक्षण देने का फैसला किया…मुझे पूरी उम्मीद है ओबीसी के पक्ष में निर्णय होगां

उद्यानिकी मंत्री का कांग्रेस पर आरोप

इसी विषय पर राज्य सरकार के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को पूरी मजबूती से कोर्ट में रखा है.. सरकार ने वादा किया था कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण से होंगे …इसलिए सरकार ने अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में मजबूती से रखी है ..मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फैसला आएगा वो ओबीसी वर्ग के हित में होगा….भारत सिंह कुशवाह ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया है।