Aviation department issued guidelines: भोपाल-: मध्य प्रदेश शासन ने विमान उड़ने को लेकर हाल ही में नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके अनुसार अब जूनियर से लेकर सीनियर पायलटों के लिए अभ्यास यानि की अनुभव की सिमा बढ़ दी गई है। मप्र विमानन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अब सीनियर पायलट के लिए 3 हजार घंटे का अनुभव जरूरी है। बिना इसके किसी भी पायलेट को वीआईपी श्रेणी के विमान उड़ने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है।
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सीनियर पायलट के लिए 3 हजार घंटे का अनुभव जरूरी
Aviation department issued guidelines: विमानन विभाग ने प्रदेश में सीएम और वीआईपी श्रेणी के लिए विमान और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले जूनियर पायलट, पायलट और सीनियर पायलट, के अनुभव की सीमा बढ़ाई है। पहले सीनियर पायलट के लिए एक हजार घंटे की उड़ान अनुभव और 500 घंटे मल्टी इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर पायलट इन कमांड के रूप में अनुभव अनिवार्य था। अब इसे बढ़ाकर तीन हजार घंटे उड़ान भरने का अनुभव और 750 घंटे मल्टी इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर पायलट इन कमांड के रुप में अनुभव अनिवार्य कर दिया है।
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2 हजार घंटे का अनुभवी पायलट उड़ा सकेगा VCIS का हेलीकॉप्टर
Aviation department issued guidelines: इसके साथ ही जारी गाइड लाइन के अनुसार 2 हजार घंटे का अनुभवी पायलटों को ही VCIS केटेगरी के हेलीकॉप्टर उड़ा सकेगा। ताकि पायलटों को बेहतर अनुभव हो सके। इसके लिए मध्य प्रदेश विमानन विभाग ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना जारी कर दी है।