MP News: 5 IAS officers Arrest warrant against in MP government

हाईकोर्ट की अवमानना करना एमपी सरकार के पांच IAS अधिकारियों को पड़ा भारी, HC ने थमाया गिरफ्तारी का वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट की अवमानना करना एमपी सरकार के पांच IAS अधिकारियों को पड़ा भारी, HC ने थमाया गिरफ्तारी का वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

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Reported By: Anshul Mukati

Modified Date: August 14, 2024 / 11:17 AM IST
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Published Date: August 14, 2024 10:57 am IST

भोपाल: MP News इंदौर हाईकोर्ट की अवमानना करना पांच आईएएस अधिकारियों को भारी पड़ गया। अब कोर्ट ने इन पांच अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। यह वारंट हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जारी किया है।

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MP News दरअसल, अप्रैल 2024 में इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने उस कर्मचारी को यह लाभ नहीं दिया। इस कारण अवमानना की सुनवाई के बाद अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है।

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आपको बता दें कि कोर्ट ने मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पनिका व मनीष रस्तोगी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब इस मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है।

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यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए बनाई गई पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें 100 प्रतिशत वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। अधिकांश कर्मचारियों को इसका लाभ मिला, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारी छूट गए।

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