जबलपुर: 100 percent reservation in PSC मध्यप्रदेश के निवासियों को MPPSC की परीक्षा में शत-प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और MPPSC से जवाब-तलब किया है।
100 percent reservation in PSC सामान्य प्रशासन विभाग, MPPSC और रोजगार संचनालय को नोटिस जारी किया गया है। 8 मार्च तक जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने सरकार और MPPSC से पूछा कि PSC की परीक्षाओं में प्रदेश के निवासियों को सौ फीसदी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है?
हाईकोर्ट में ये याचिका झारखंड के रहने वाले आजम खान ने दायर की है। इसमें कहा है कि MPPSC की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के रोजगार पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन पोर्टल में सिर्फ वहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो प्रदेश में रहते हो।