Lok Sabha Election Result नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव में मतों की गिनती के लिए अब महज कुछ ही घंटे शेष है। मंगलवार सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मतों की गणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कुछ लोकसभा क्षेत्रों में 14 राउंड में काउंटिंग होगी, तो कुछ में 22 से 24 राउंड तक मत गिने जाएंगे। इस बीच यह समझना भी जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती कैसे की जाती है और इसकी प्रक्रिया क्या है। आइए जानते हैं-
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चुनाव आयोग (ECI) की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जो कल यानी 4 जून को पारदर्शिता के साथ बिना किसी बाधा के मतगणना कराएंगे। लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (AROS) की देखरेख में किसी बड़े हॉल में होती है। इनके अलावा, चुनाव आयोग की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी को पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया जाता है। वोटों की गिनती शुरू करने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेंगे। मतगणना शुरू होने से पहले जोर-जोर से बोलकर शपथ लेते हैं।
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चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ( ETPBS) के जरिए डाले गए वोटों की गणना होगी। बता दें कि आमतौर पर बैलेट पेपर व ईटीपीबीएस के जरिए चुनाव ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मचारी, सैनिक, देश के बाहर सेवारत सरकारी अधिकारी, बुजुर्ग मतदाता व प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग मतदान करते हैं। इन वोटों को गिनने में करीब आधे घंटे का समय लग जाता है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हर राउंड में 14 ईवीएम में पड़े मतों की गिनती की जाती है। जब 14 ईवीएम में डाले गए मतों की गिनती पूरी हो जाती है तो एक राउंड या एक चक्र पूरा माना जाता है। हर चक्र की गिनती के साथ, रिटर्निंग ऑफिसर वोटों के बारे में बताता है। किस प्रत्याशी को कितने मत मिले, यह वहीं से तय होता है। यहीं से पता चलता है कि कौन आगे चल रहा है या फिर कौन पीछे चल रहा है। जब सभी मतों की गिनती हो जाती है, तो आरओ विजेता की घोषणा करता है। विजेता को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है।