Train Ticket Rules: टिकट कैंसिल कराने से पहले जान लें रेलवे का ये नियम, वरना नहीं मिलेगा एक रुपया भी वापस

टिकट कैंसिल कराने से पहले जान लें रेलवे का ये नियम, Train Ticket Rules: Method to get Money Back on Ticket Cancellation

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  • Publish Date - December 22, 2024 / 11:50 AM IST,
    Updated On - December 22, 2024 / 11:53 AM IST

नई दिल्लीः Train Ticket Rules भारतीय रेल को देश में आवागमन सुविधाओं की लाइफलाइन कहा जाता है। इसमें सफर करने के लिए यात्रियों को किराए के तौर पर पैसे देने पड़ते हैं। बदले में रेलवे हमें टिकट देता है। कंफर्म सीट पाने के लिए पहले से बुकिंग करनी होती है। लेकिन कई बार किसी कारण की वजह से लोगों को अपनी ट्रेन टिकट भी कैंसिल करवानी पड़ती है। ऐसे में अगर आप भी कोई अपनी ट्रेन टिकट कैंसिल करवा रहे हैं तो आप पहले भारतीय रेलवे के टिकट कैंसिलेशन के नियमों के बारे में जरूरी जान लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता है यानी जीरो रुपये मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रेलवे टिकट रिफंड के लिए क्या नियम बनाया हैः-

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Train Ticket Rules अगर आपने कहीं यात्रा करने के लिए ट्रेन टिकट बुक की है और आपको किसी कारण उस टिकट को कैंसिल करवाना पड़ रहा है, तो जान लें चार्ट बनने के बाद ट्रेन टिकट कैंसिल न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिफंड का एक भी रूपया वापस नहीं मिलता है। ये हम नहीं बल्कि, भारतीय रेलवे का नियम कहता है। यह भी बताना जरूरी है कि ट्रेन चलने से (जहां से ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत करती है) चार घंटे पहले रेलवे की तरफ से चार्ट बनाया जाता है। इस चार्ट में ये जानकारी होती है कि कौन से यात्री को कौन सी सीट दी गई है। ऐसे में अगर आप इस चार्ट के बनने के बाद अपनी ट्रेन टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको जीरो रुपये रिफंड मिलते हैं, लेकिन अगर आप चार्ट बनने के पहले ट्रेन टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको रिफंड दिया जाता है।

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टिकट कैंसिल करवाने पर वापस मिलता है इतना पैसा

जैसा कि चार्ट बनने से पहले ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने पर रेलवे की तरफ से आपको रिफंड दिया जाता है। हालांकि, आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे ये सब समय पर तय करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई टिकट यात्रा के 10 दिन पहले कैंसिल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे वापस मिल सकते हैं। जबकि, 1 दिन पहले ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने पर आपको रिफंड में कम पैसे वापस मिल सकते हैं।

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इस स्थिति में काटा जाता है चार्ज

भारतीय रेलवे यात्रियों को यात्रा के एक दिन पहले भी ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देता है जिसे तत्काल टिकट कहा जाता है। अगर आपने कंफर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुक कराई है और आप इसे कैंसिल करवाते हैं तो आपको रिफंड में जीरो रूपये मिलते हैं यानी रेलवे की तरफ से आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। वहीं, वेटिंग तत्काल टिकट बुक होने पर अगर ये कंफर्म नहीं होती है तो ये अपने आप कैंसिल हो जाती है जिसमें सर्विस चार्ज काटकर आपको टिकट के बाकी पैसे वापस कर दिए जाते हैं।

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क्या चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है?

नहीं, चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलता है। आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा।

चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करने पर कितना रिफंड मिलेगा?

अगर आप टिकट को चार्ट बनने से पहले कैंसिल करते हैं, तो रिफंड आपकी टिकट कैंसिलेशन के समय पर निर्भर करेगा। पहले कैंसिल करने पर अधिक रिफंड मिलेगा।

तत्काल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है?

नहीं, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है।

वेटिंग तत्काल टिकट का क्या होता है अगर वह कंफर्म नहीं होता?

अगर वेटिंग तत्काल टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो वह स्वतः कैंसिल हो जाएगा और आपको सर्विस चार्ज काटकर बाकी पैसे वापस मिल जाएंगे।

रेलवे टिकट कैंसिलेशन के लिए क्या समय सीमा है?

रेलवे के नियमों के अनुसार, टिकट कैंसिल करने के लिए चार्ट बनने से पहले समय सीमा है। इसके बाद रिफंड नहीं मिलता है।