EPFO New Rule: EPFO ने दी बड़ी राहत, प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को बनाया सरल..नियमों ​में किया बदलाव

EPFO New Rule: अब सदस्य अपनी EPF प्रोफाइल में बदलाव बिना किसी दस्तावेज की आवश्यकता के कर सकते हैं। इस नई प्रक्रिया से 3.9 लाख लंबित अनुरोधों वाले सदस्यों को लाभ होगा।

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  • Publish Date - January 25, 2025 / 09:00 PM IST,
    Updated On - January 25, 2025 / 09:00 PM IST

नई दिल्ली: EPFO New Rule, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब सदस्य अपनी EPF प्रोफाइल में बदलाव बिना किसी दस्तावेज की आवश्यकता के कर सकते हैं। इस नई प्रक्रिया से 3.9 लाख लंबित अनुरोधों वाले सदस्यों को लाभ होगा। इन सदस्यों के पास अब अपने पेंडिंग रिक्वेस्ट को रद्द कर नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत उन्हें पुनः जमा करने का विकल्प होगा।

कौन-कौन सी जानकारी अपडेट कर सकते हैं?

EPFO ने प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब सदस्य बिना दस्तावेज जमा किए अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, जॉइनिंग और एग्जिट डेट आदि को आसानी से अपडेट कर सकते हैं।

किसे मिलेगा इसका लाभ?

यह सुविधा केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से वेरीफाई किया गया है। इसका उद्देश्य शिकायतों को कम करना और लंबित रिक्वेस्ट को तेजी से निपटाना है। पहले, इन बदलावों के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होती थी, जिसमें करीब 28 दिन का समय लगता था।

आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य

EPFO के अनुसार, लगभग 45% रिक्वेस्ट को अब सदस्य स्वयं स्वीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा, 50% मामलों में केवल नियोक्ता की मंजूरी से काम पूरा हो जाएगा। हालांकि, इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सदस्य का आधार और पैन उनके ईपीएफ खाते से लिंक हो। आधार और पैन लिंक न होने पर प्रोसेस में देरी हो सकती है।

प्रोसेस कैसे काम करेगा?

पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दर्ज की गई लगभग 27% शिकायतें प्रोफाइल और केवाईसी से संबंधित हैं। नए नियमों के तहत, सदस्य को दस्तावेज जमा करने या नियोक्ता की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। प्रोफाइल अपडेट के लिए आधार से UAN का लिंक होना जरूरी है। सदस्य EPFO पोर्टल या उमंग ऐप के माध्यम से लॉगिन कर अपडेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

प्रोफाइल कैसे करें अपडेट?

सबसे पहले EPFO पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।
अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
लॉगिन के बाद ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें।
नाम, जन्मतिथि, या जेंडर जैसी जानकारी अपडेट करने के लिए ‘Modify Basic Details’ विकल्प चुनें।
आधार कार्ड के अनुसार आवश्यक जानकारी भरें। ध्यान दें कि EPF और आधार की डिटेल्स समान होनी चाहिए।
यदि आवश्यक हो, तो आधार, पैन कार्ड या अन्य सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
नई प्रक्रिया के फायदे
इस कदम से प्रोफाइल और KYC से जुड़ी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है। अब सदस्य बिना किसी परेशानी के अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे और लंबित रिक्वेस्ट को तेजी से निपटाया जा सकेगा।

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क्या मैं बिना दस्तावेज के अपना नाम या जन्मतिथि अपडेट कर सकता/सकती हूं?

हां, अगर आपका UAN आधार से लिंक और वेरीफाई है, तो आप बिना किसी दस्तावेज के नाम, जन्मतिथि, और अन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

UAN को आधार और पैन से लिंक करना क्यों जरूरी है?

आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य है क्योंकि यह प्रोफाइल अपडेट और EPF से संबंधित अन्य सेवाओं (जैसे विड्रॉल) के लिए जरूरी है। बिना लिंक किए प्रोसेस में देरी हो सकती है।

मुझे कितनी जानकारी अपडेट करने की अनुमति है?

आप अपना नाम, जन्मतिथि, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, जॉइनिंग और एग्जिट डेट सहित कई व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकते हैं।

क्या नियोक्ता की मंजूरी अब भी जरूरी है?

करीब 45% रिक्वेस्ट सदस्य स्वयं स्वीकृत कर सकते हैं। अन्य 50% मामलों में केवल नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता होगी। पहले की तरह नियोक्ता की मंजूरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

प्रोफाइल अपडेट के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए?

आप EPFO के आधिकारिक पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) या उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप 'Modify Basic Details' विकल्प चुन सकते हैं।