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9% DA hike for pensioners : इन पेंशनर्स के DA में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी, इस तरीख से मिलेगा लाभ, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
9 % DA hike for pensioners : राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा।
Publish Date - January 17, 2025 / 07:20 PM IST,
Updated On - January 17, 2025 / 07:26 PM IST
रायपुर: 9 % DA hike for pensioners, राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
9 % DA hike for pensioners, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा।
2. महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की गई है?
सातवें वेतनमान के पेंशनर्स की महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। छठवें वेतनमान के पेंशनर्स की महंगाई राहत में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
3. महंगाई राहत का नया प्रतिशत क्या होगा?
सातवें वेतनमान के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत अब 50 प्रतिशत होगी। छठवें वेतनमान के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत अब 239 प्रतिशत होगी।
4. वर्तमान में महंगाई राहत कितनी है?
सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को वर्तमान में 46 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है। छठवें वेतनमान के पेंशनर्स को वर्तमान में 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
5. यह आदेश किसने जारी किया और किसके अनुमोदन के बाद?
यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसे उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद लागू किया गया है।