Himachal Pradesh Name Plate: हिमाचल प्रदेश में रेस्टोरेंट्स और रेहड़ी-पटरी वालों को दुकान पर अपना नाम और पता लिखना होगा। मंगलवार को शहरी विकास और नगर निकाय की बैठक में इसे लागू करने को लेकर फैसला लिया गया है।
इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, ‘हमने कल एक बैठक की थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है। लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं जताई थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है।’
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा ही एक फैसला लागू किया है, जिसमें होटल और रेस्तरां मालिकों को अपना नाम और एड्रेस लिखने को कहा गया है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने एक 7 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है, जिसमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह से इस आदेश को लागू करने को कहा गया है।
मंगलवार को बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हॉकरों के लिए पहचान पत्र जारी करने सहित अन्य कानून भी लाए जाएंगे। तिरुपति लड्डू मामले के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। लैब रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि तिरुपति मंदिर में भक्तों को जो प्रसाद दिया जा रहा था, उसमें मछली का तेल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।