इस मामले में बरी हुए गुरमीत राम रहीम, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बदला CBI अदालत का फैसला |

इस मामले में बरी हुए गुरमीत राम रहीम, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बदला CBI अदालत का फैसला

Gurmeet Ram Rahim acquitted in this case: उम्र कैद की सजा के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने उसकी अपील पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है।

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Modified Date: May 28, 2024 / 12:43 PM IST
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Published Date: May 28, 2024 12:41 pm IST

Gurmeet Ram Rahim acquitted in this case: चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य आरोपियों को 2002 के रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी कर दिया है।

गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने बताया, ”…माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है… हम इस फैसले का स्वागत करते हैं…”

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बता दें कि सिरसा डेरा के प्रबंधक रहे रणजीत सिंह को 10 जुलाई 2002 की शाम को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 2003 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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उम्र कैद की सजा के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने उसकी अपील पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है।

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