नई दिल्ली: Tax Saving Tips 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि यह बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। लेकिन बजट 2023 से पहले ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार जनता को इस बार बड़ी राहत दे सकती है। फिलहाल 5 लाख रुपए तक के इनकम वालों को टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आप 100 प्रतिशत टैक्स बचा सकते हैं।
Tax Saving Tips उदाहरण के लिए आपकी सालाना सैलरी 10.5 लाख रुपए है और आपकी आयु 60 साल से कम है तो आप 30 फीसदी टैक्स स्लैब में आएंगे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं-
स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50 हजार रुपए घटा दीजिए
अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 10।5 लाख रुपए है तो आपको 50 हजार रुपए का सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए हो जाती है।
टैक्सेबल इनकम= 10,50,0000-50,000= 10 लाख रुपए
80सी के तहत बचा सकते हैं 1.5 लाख
स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के तहतआप 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। इसमें आप ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी में निवेश और दो बच्चों के ट्यूशन फीस के रूप में आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
टैक्सेबल इनकम= 10,000,000-1,50,000= 8।5 लाख रुपए
80CCD के तहत 50 हजार की छूट
अगर आप एनपीएस (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80CCD के तहत आपको अलग से इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है।
टैक्सेबल इनकम= 8,50,000-50,0000= 8 लाख रुपए
होम लोन पर छूट
अगर आपने कोई भी होम लोन ले रखा है तो इसमें भी आपको इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत आप 2 लाख रुपए के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
टैक्सेबल इनकम= 8,00,000-2,00,000= 6 लाख रुपए
इंश्योरेंस पर 75 हजार रुपए की छूट
इनकम टैक्स के सेशन 80D के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 25 हजार रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माता-पिता (वरिष्ठ नागरिक) के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 50 हजार रुपए तक अतिरिक्त डिडक्शन पा सकते हैं।
टैक्सेबल इनकम= 6,00,000-75,000= 5.25 लाख रुपए
दान पर 25 हजार रुपए की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत आप संस्थाओं को दान या चंदे के रूप में दी गई रकम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके जरिए भी 25 हजार रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
टैक्सेबल इनकम= 5,25,000-25,000= 5 लाख रुपए
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपए की कमाई पर टैक्स 12,500 रुपए (2।5 लाख का 5%) बनता है। ऐसे में इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपए का रिबेट मिलता है यानी आपकी टैक्स देनदारी जीरो हो जाएगी।
कुल टैक्स डिडक्शन= 5 लाख रुपए
नेट इनकम= 5 लाख रुपए
टैक्स देनदारी= 0 रुपए