Income Tax: हर महीने कमाते हैं इतने रुपये तो नहीं देना होगा इनकम टैक्स, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

Income Tax Slab: अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है तो आप इस सैलरी पर भी 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं। आपको इतनी इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं भरना होगा।

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  • Publish Date - January 11, 2023 / 08:05 PM IST,
    Updated On - January 11, 2023 / 08:05 PM IST

Income Tax Slab:  अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए एक अच्छी और काम की खबर है। बता दें अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है तो आप इस सैलरी पर भी 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं। आपको इतनी इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं भरना होगा। बता दें इस समय आपकी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन इन सबके बाद भी आपको 10.5 लाख तक की सैलरी पर भी एक भी टैक्स नहीं देना होगा।

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50,000 रुपये की मानक कटौती

यदि किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख 50,000 रुपये है तो आपको 50,000 रुपये का सीधा मानक कटौती मिल जाती है। इस स्थिति में आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार के बजट में मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये तक कर सकती है। इन सबके अलावा आप इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80सी के तहत पूरे 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें एलआईसी, पीपीएफ समेत कई तरह की सुविधाएं आती हैं। इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 8,50,000 रुपये रह जाती है। इसके अलावा आपको इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80CCD के तहत एनपीएस के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं। इसमें आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम अब सिर्फ 8 लाख रुपये रह जाएगी।

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ऐसे उठा सकते हैं फायदा

यदि आपने कोई भी मकान खरीद रखा है या फिर आपके नाम पर कोई भी होम लोन है तो इसमें भी आपको इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट 24B के तहत आपको इसमें पूरे 2 लाख तक की छूट मिलती है। इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 6 लाख रुपये रह जाएगी। इसके अलावा आप इनकम टैक्‍स की धारा 80D के तहत 75,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख 25 हजार रुपये रह जाएगी।

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ऐसे मिलेगी 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट

यदि आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हैं तो आप दान के जरिए भी 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। इसमें आप टैक्स की धारा 80G के तहत क्लेम कर सकते हैं। इस छूट का फायदा लेने के बाद में आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख रुपये रह जाती है जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है।

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