HC Notice to Kareena Kapoor Khan

HC Notice to Kareena Kapoor Khan : मुसीबत में फंसी करीना कपूर खान! हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

HC Notice to Kareena Kapoor Khan : प्रेग्नेंसी बाईबल रखने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने करीन कपूर खान को नोटिस जारी किया है।

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Reported By: Vijendra Pandey

Modified Date: May 11, 2024 / 07:20 PM IST
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Published Date: May 11, 2024 7:18 pm IST

High Court Notice to Kareena Kapoor : जबलपुर। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। अपनी किताब का नाम, प्रेग्नेंसी बाईबल रखने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने करीन कपूर खान को नोटिस जारी किया है और उनका जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि बाईबल ईसाई समाज का पवित्र ग्रंथ है और करीना ने अपनी किताब का नाम प्रेग्नेंसी बाईबिल रखकर धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किया है।

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High Court Notice to Kareena Kapoor : दरअसल करीना कपूर खान ने अपने प्रेग्नेंसी के अनुभवों को साझा करने के लिए साल 2022 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम उन्होने प्रेग्नेंसी बाईबल रखा था। आरोप है कि अपनी किताब को बेस्ट सेलर बनवाने और फायदा कमाने के लिए करीना कपूर खान ने इसाईयों के पवित्र धर्मग्रंथ बाईबिल का अपमान किया है।

 

जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी नाम के वकील ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर करीना की किताब को बैन करने और करीना कपूर पर वैधानिक कार्यवाई करने की मांग की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान और उनकी किताब के पब्लिशर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की है।

 

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