'तारक मेहता' की 'बबीता' जी कभी भी हो सकतीं हैं गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका. जानिए क्या है माजरा

‘तारक मेहता’ की ‘बबीता’ जी कभी भी हो सकतीं हैं गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका. जानिए क्या है माजरा

'तारक मेहता' की 'बबीता' जी कभी भी हो सकतीं हैं गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका. जानिए क्या है माजरा

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Modified Date: December 4, 2022 / 03:39 PM IST
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Published Date: December 4, 2022 3:39 pm IST

हिसार, हरियाणा। ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की SC-ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत के जज अजय तेवतिया ने खारिज कर दी है, जिससे बबीता जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है।

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मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले साल 9 मई को एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस बारे में दलित अधिकार कार्यकर्ता व वकील रजत कल्सन ने थाना शहर हांसी में 13 मई को एससी एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था।

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इन मुकदमों को लेकर मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मुकदमों की जांच एक जगह हरियाणा के हांसी में करने की मांग की थी। इसके अतिरिक्त मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को खारिज किया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था।

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उसके बाद मुनमुन दत्ता ने फिर हाई कोर्ट का रुख कर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, परंतु बाद में उनके वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली थी।

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मुनमुन दत्ता और बबीता जी के विरुद्ध हरियाणा के हांसी के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान व मध्यप्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हुई थी।

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