पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड: आरोपी को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली

पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड: आरोपी को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली

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  • Publish Date - January 25, 2025 / 10:19 PM IST,
    Updated On - January 25, 2025 / 10:19 PM IST

नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के एक आरोपी को उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

बिजेंदर ने 24 जनवरी को शादी समारोह के प्रबंधन के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने 23 जनवरी को एक आदेश में कहा था,‘‘जांच अधिकारी (आईओ) ने उसकी बहन की शादी के तथ्य को सत्यापित किया है, इसलिए मानवीय आधार पर आरोपी को 25,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को पेश करने पर 24 से 25 जनवरी तक दो दिनों के लिए अंतरिम जमानत की अनुमति दी जाती है।’’

अदालत ने अन्य शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी नहीं देना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होना शामिल है।

यहां की एक अदालत ने अक्टूबर 2022 में छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और बिजेंदर के अलावा 16 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी।

भाषा

संतोष दिलीप

दिलीप