नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में केवल एक दिन ही रह गए हैं। बता दें कि देश में सात चरणों में मतदान होने है। वहीं, 4 जून को मतो की गणना होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से सवाल पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में हेरफेर के लिए अधिकारियों और अधिकारियों को सजा देने का कोई कानून है।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने जवाब देते हुए कहा, कि जब तक कड़ी सजा का डर नहीं होगा, हेरफेर की संभावना हमेशा बनी रहेगी। कोर्ट ने टिप्पणी की, कि मान लीजिए की जो सजा तय की गई है उसमें कुछ हेरफेर किया गया है। यह गंभीर बात है। यह डर होना चाहिए कि अगर कुछ गलत किया है तो सजा मिलेगी। ECI के वकील ने कहा कि कार्यालय का उल्लंघन दंडनीय है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, कि हम प्रक्रिया पर नहीं हैं। अगर कोई हेरफेर किया गया है तो उसके संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि सिस्टम पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, कि मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से भी अधिक है। हमें किसी पर भरोसा करने की जरूरत है। इस तरह व्यवस्था को गिराने की कोशिश न करें। अदालत चुनावों में वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की गहन गिनती की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा, कि इसे केवल 5 ईवीएम तक सीमित रखने के बजाय सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि मतदान और मतगणना प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप से आगे समस्याएं और पूर्वाग्रह पैदा हो सकते हैं। बता दें कि कोर्ट ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका भी खारिज कर दी।
SC ने प्रशांत भूषण से कहा, कि हम सभी जानते हैं कि जब मतपत्र थे तो क्या हुआ था। आप जानते होंगे लेकिन हम नहीं भूले हैं। वैसे भी हमने तीन समाधान सुने हैं। हम अब इस पर बहस नहीं चाहते हैं।” न्यायालय ने तब सुझाव दिया कि क्या एक स्वतंत्र तकनीकी टीम द्वारा ईवीएम का निरीक्षण करना संभव होगा। प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि क्या सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ईसीआई ने कहा कि 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
तीन याचिकाकर्ताओं की याचिका चुनावों में वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं में से एक ने प्रार्थना की है कि प्रत्येक ईवीएम वोट का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों से किया जाना चाहिए ताकि नागरिक पुष्टि कर सकें कि उनका वोट ‘रिकॉर्ड किए गए वोट के रूप में गिना गया है’ और ‘डाले गए वोट के रूप में दर्ज किया गया है।
एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि या तो मतदान प्रक्रिया को मतपत्र पर वापस लाया जाना चाहिए या सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए और ईवीएम द्वारा दिखाए गए वोटों के साथ मिलान किया जाना चाहिए। भूषण ने जर्मनी का उदाहरण भी दिया। पीठ ने पूछा, जर्मनी की जनसंख्या कितनी है? इस पर भूषण ने जवाब दिया, 5-6 करोड़। इस पर कोर्ट ने कहा, “भारत में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 97 करोड़ है।
भूषण ने आगे कहा कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले चिप्स प्रोग्राम करने योग्य हैं और कई यूरोपीय देश बैलेट पेपर पर वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा, ये प्रोग्राम करने योग्य चिप्स हैं। अधिकांश यूरोपीय देश ईवीएम से पेपर बैलेट पर वापस आ गए हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, उस पर मत जाओ। भूषण ने कहा, यह विवादित नहीं है, यह तथ्य है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि ईवीएम पर वोटों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाना चाहिए। हालाँकि, पीठ ने इस सुझाव की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, ईसीआई का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने में 12 दिन लगेंगे। भूषण ने कहा कि वर्तमान में एक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 ईवीएम के संबंध में वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है जो बहुत कम है। शंकरनारायणन ने ब्लूमबर्गक्विंट की एक रिपोर्ट पर प्रकाश डाला जिसके अनुसार 373 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के बीच विसंगतियां थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने भी कहा कि यह आदर्श है कि नागरिकों के मन में चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे केवल ईसीआई की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
बता दें कि ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान हमेशा विवाद का विषय रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, लगभग 21 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम के कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपीएटी सत्यापन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उस समय, ईसीआई प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल एक यादृच्छिक ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान करता था। 8 अप्रैल, 2019 को शीर्ष अदालत ने यह संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी और याचिका का निपटारा कर दिया। मई 2019 में, कोर्ट ने कुछ टेक्नोक्रेट्स द्वारा सभी ईवीएम के वीवीपीएटी सत्यापन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।