औरंगाबाद। देश के बहुचर्चित निर्भया कांड (Nirbhaya Case) के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की है, अर्जी में अक्षय ठाकुर की पत्नी ने उल्लेख किया है कि उसके पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी की सजा दी जानी है, इसलिए वो तालाक चाहती है।
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वहीं अक्षय की पत्नी ने पति को निर्दोष बताते हुए कहा है कि फांसी के बाद वह अक्षय की विधवा बनकर नहीं रहना चाहती है इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए। अक्षय की पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह ने मीडिया से कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में महिला को कानूनी अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है ।
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अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि अक्षय ठाकुर को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है, ऐसे में, अक्षय की पत्नी को अपने पति से तलाक लेने का पूरा कानूनी अधिकार है।
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गौरतलब है कि निर्भया कांड के 4 आरोपियों में से एक आरोपी अक्षय औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के गांव लहंग करमा का निवासी है। अक्षय को निर्भया कांड के तीन अन्य दोषियों के साथ 20 मार्च को फांसी दी जानी है।
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आरोपी की पत्नी के इस कदम को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि शायद तलाके के मामले के निपटारे तक के लिए फिर से आरोपियों की फांसी की तारीख टाली दी जाए, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कोर्ट को लेना है, इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की है।