प. बंगाल स्कूल भर्ती ‘घोटाला’: न्यायालय ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी की याचिका खारिज की

प. बंगाल स्कूल भर्ती ‘घोटाला’: न्यायालय ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - September 9, 2024 / 12:52 PM IST,
    Updated On - September 9, 2024 / 12:52 PM IST

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती में कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान उसके समन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी एवं उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एक पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया। पीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था।

तृणमूल कांग्रेस सांसद और उनकी पत्नी ने मामले में धन शोधन के पहलू से ईडी द्वारा की जा रही जांच के संबंध में उसके समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

उन्होंने कहा था कि ईडी नयी दिल्ली में उनसे पूछताछ के लिए उनकी मौजूदगी की मांग नहीं कर सकता और यह कोलकाता स्थित उनके आवास पर होना चाहिए।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा