वाल्मीकि निगम घोटाला : अदालत ने पूर्व मंत्री नागेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

वाल्मीकि निगम घोटाला : अदालत ने पूर्व मंत्री नागेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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  • Publish Date - July 22, 2024 / 03:50 PM IST,
    Updated On - July 22, 2024 / 03:50 PM IST

बेंगलुरु, 22 जुलाई (भाषा) बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने ‘कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड’ में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बेल्लारी ग्रामीण से कांग्रेस विधायक नाग्रेंद्र को आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। संघीय जांच एजेंसी ने आगे की हिरासत का अनुरोध नहीं किया।

ईडी ने पूछताछ के बाद इस मामले में 12 जुलाई को नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। घोटाले के सिलसिले में अपने खिलाफ लगे आरोपों के बाद अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री नागेंद्र ने छह जून को पद से इस्तीफा दे दिया था।

उनकी गिरफ्तारी से पहले, ईडी ने इस महीने की शुरुआत में नागेंद्र और सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दल के कई परिसर सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। बसनगौड़ा राज्य संचालित निगम के अध्यक्ष हैं।

एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की थी।

ईडी ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि निगम से भारी मात्रा में ‘‘गबन’’ किए गए धन का इस्तेमाल हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान शराब खरीदने के अलावा कुछ महंगे वाहनों की खरीद में किया गया था।

भाषा शफीक संतोष

संतोष