उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - September 22, 2024 / 12:37 AM IST,
    Updated On - September 22, 2024 / 12:37 AM IST

नैनीताल, 21 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को नैनीताल डेरी यूनियन के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

बोरा पर बलात्कार के गंभीर आरोपों और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही बोरा फरार है।

इससे पहले बोरा ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी, लेकिन उसकी अर्जी खारिज हो गई थी।

शनिवार को उसने अपने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

भाषा शुभम रंजन

रंजन