उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल दुग्ध संघ प्रमुख को जमानत दी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल दुग्ध संघ प्रमुख को जमानत दी
नैनीताल, 20 मार्च (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को जमानत दे दी है ।
न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने बोरा को बुधवार को इस शर्त पर जमानत दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे और पीड़िता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेंगे ।
अदालत ने आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया तथा कहा कि पासपोर्ट न होने की स्थिति में वह एक हलफनामा दाखिल करें ।
दुग्ध संघ की एक विधवा कर्मचारी ने बोरा पर उसे स्थायी नियुक्ति देने के एवज में उसके साथ बार—बार कथित रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है ।
पीड़िता ने बोरा पर उसकी पुत्री के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया जिसके बाद पुलिस ने दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया ।
बोरा ने दलील दी कि प्राथमिकी देर से दर्ज करायी गयी और पीड़िता के बयान भी परस्पर विरोधी लग रहे हैं जिससे उसकी कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है ।
इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस बात का सबूत है कि बोरा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं ।
भाषा सं दीप्ति नरेश
नरेश

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